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आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर।

दिल्ली। दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। वहीं ग्रीष्मावकाश के दौरान ईडी, सीबीआई की विशेष जज न्याय विंदु ने 1 लाख के निजी मुचलके यानी बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने जा आदेश दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जनता में खुशी की लहर है।

संजय सिंह ने कहा, ”आज का फैसला ऐसे समय पर आया है, जब देश की जनता ने पीएम मोदी के खिलाफ जनादेश दिया है। अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय पर बाहर आना देश को मजबूती देगा, आज के फैसले से पूरी दिल्ली की जनता में खुशी की लहर है क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है.”

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी है। गौरतलब है कि उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर पटाखे जलाए, साथ ही कई आप कार्यकर्ता झूमते हुए दिखाई दिए।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ा था, अब उन्हें नियमित जमानत मिली है। इस समय केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो आज 21 जून को दोपहर तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

राघव चड्ढा ने क्या कहा..?

कोर्ट के इस फैसले पर आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, ”सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने के लिए माननीय न्यायालय का दिल से धन्यवाद.”

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